कैपिटल दंगे: अदालत ने जांच समिति को दस्तावेज देने पर अस्थायी रोक लगाई

कैपिटल दंगे: अदालत ने जांच समिति को दस्तावेज देने पर अस्थायी रोक लगाई

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  • Publish Date - November 12, 2021 / 09:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

वाशिंगटन, 12 नवंबर (एपी) अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने छह जनवरी को कैपिटल हिल (संसद भवन) में हुए दंगों के मामले की जांच कर रही सदन की समिति को संबंधित दस्तावेज दिए जाने पर अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में अनुरोध किया था।

‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट’ के ‘यूएस कोर्ट ऑफ़ अपील्स’ (अमेरिकी अपील अदालत) ने बृहस्पतिवार को प्रशासनिक रोक संबंधी ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अस्थायी रोक लगाने की मंशा यह है कि अदालत को दस्तावेज जारी करने के खिलाफ ट्रंप की दलीलों पर गौर करने का समय मिल सके। उक्त दस्तावेज शुक्रवार को जारी किए जाने थे।

अपील अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है, तब तक यह अस्थायी रोक जारी रहेगी।

इससे पहले, अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चटकन ने ट्रंप के वकीलों के प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन इस बात का फैसला करने का ‘‘उचित अधिकार’’ रखते हैं कि समिति द्वारा मांगे गए दस्तावेज उन्हें दिए जाने चाहिए या नहीं। ट्रंप की ओर से समिति को दस्तावेज ना देने की मांगी की गई थी। इन दस्तावेजों में, फोन पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड, टिप्पणियां तथा भाषण आदि शामिल हैं।

गौरतलब है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने तीन नवम्बर को हुए चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। ट्रंप के इन आरोपों के बीच संसद भवन पर उनके समर्थकों ने छह जनवरी को कथित तौर पर हिंसा की थी।

एपी निहारिका शोभना

शोभना