संबंध बनाने के दौरान कंडोम हटाना पड़ सकता है भारी, दर्ज होगा मामला, होगी कानूनी कार्रवाई

सेक्स करते समय कंडोम हटाना पड़ सकता है भारी, दर्ज होगा मामला! you will punish If the condom is removed without consent while having a relationship

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  • Publish Date - October 11, 2021 / 09:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

कैलिफोर्निया: दुनियाभर में एचआई सहित कई प्रकार से यौन रोगों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन्ही समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के कैलिफोर्निया कंडोम के इस्तेमाल को लेकर एक कानून पास किया गया है। इस कानून में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सेक्स करने के दौरान अगर महिला की सहमति के बिना कंडोम हटाया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून को बनाने वाला कैलिफोर्निया सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला राज्य बन गया है।

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दरअसल, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टील्थिंग को गैरकानूनी बना दिया गया है। इस कानून के लिए यहां लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस कानून के लिए लंबे समय से लड़ाई करने वाली क्रिस्टीना गार्सिया ने विधानसभा में कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि स्टील्थिंग न केवल अनैतिक है, बल्कि अवैध भी है। डेमोक्रेटिक असेंबली की गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही थीं।

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आखिरकार अब इस बिल को मंजूरी मिल गई है और इसे कानून बनाकर पारित कर दिया गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले कैलिफोर्निया के विधायकों ने सात अगस्त को गवर्नर गैविन न्यूसम के पास इसका बिल भेजा था। हालांकि इस कानून के लिए अपराध संहिता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं।

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कानून के मुताबिक, बिना सहमति कंडोम निकालने वाले आरोपी पर सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा। इसमें पीड़ित अपने हर्जाने के लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। हालांकि इसके आगे अपराधी को और किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। गार्सिया ने बताया कि इस कानून को दंड संहिता में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टील्थिंग की वजह से महिलाओं में सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज और प्रेग्नेंसी का खतरा बना रहता है।

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