इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा ने तोषखाना मामले में दोषिसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा ने तोषखाना मामले में दोषिसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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  • Publish Date - December 29, 2025 / 09:26 PM IST,
    Updated On - December 29, 2025 / 09:26 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना-2 मामले में उन्हें सुनायी गयी 17 साल की कैद की सजा को सोमवार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपीलें दायर कीं।

एक विशेष अदालत ने 20 दिसंबर को भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना (राज्य उपहार भंडार) से सस्ते दामों पर महंगे सरकारी उपहार खरीदकर बेच दिए थे।

दोनों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में अपील दायर कर तर्क दिया है कि दोषसिद्धि राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इसे रद्द करने की अपील की।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ( संघीय जांच एजेंसी -एफ.डी.ए.) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में ‘‘अत्यधिक सावधानी और सतर्कता’’ का अभाव था।

उनकी अपील में कहा गया है,‘‘इसके बजाय, जांच एजेंसी और अधीनस्थ अदालत, दोनों ने सतही तरीके से कार्यवाही की। यह रिकॉर्ड में किसी भी प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के न होने से स्पष्ट है।’’

उन्होंने कहा कि यह दोषसिद्धि तोशाखाना मामलों में चयनात्मक अभियोजन का एक और उदाहरण है, जिसमें अधिकारी उपहारों के एक समूह से संबंधित आरोपों में आगे तक गये लेकिन अन्य पर अभियोजन को स्थगित या छोड़ दिया।

उन्होंने निचली अदालत के फैसले को रद्द करने और उन्हें बरी करने का अनुरोध किया।

तोशाखाना 2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनकी पत्नी को 2021 में सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी का आरोप है।

खान और बीबी दोनों पहले से ही रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अपनी सजा काट रहे हैं।

भाषा राजकुमार माधव

माधव