सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को मारपीट के मामले में 10 सप्ताह की जेल

सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को मारपीट के मामले में 10 सप्ताह की जेल

  •  
  • Publish Date - June 17, 2022 / 09:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 17 जून (भाषा) भारतीय मूल के 24 वर्षीय एक व्यक्ति को एक कार चालक के साथ मारपीट करने तथा उसे घायल करने के मामले में 10 सप्ताह की जेल की सजा हुई है। मीडिया की एक खबर में इसकी जानकारी दी गई।

खबर के अनुसार, तिमोथी थिरनराज शिवराज ने जिस व्यक्ति पर हमला किया था, उन्हें ‘टेलबोन फ्रैक्चर’ हो गया था और उनके चेहरे तथा छोटी उंगली पर चोटें आई थीं।

समाचार पत्र ‘टूडे’ की खबर के अनुसार, सिंगापुर में रहने वाले थिरनराज को 41 वर्षीय ‘ग्रैब’ (कार सेवा) के चालक को जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया।

अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि थिरनराज ने पिछले साल 20 जनवरी को ‘ग्रैब’ से कार बुक की थी, चालक ने कुछ मिनट तक उसका ‘पिकअप पॉइन्ट’ पर इंतजार किया,लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद चालक ने बुकिंग रद्द कर दी।

इसके बाद थिरनराज ने चालक को उसका इंतजार करने के लिए फोन किया, लेकिन चालक ने बताया कि वह बुकिंग रद्द कर चुका है। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बहस हो गई। इसके बाद चालक के वहां से निकलते समय थिरनराज उन्हें मिल गया। इसके बाद दोनों के बीच फिर बहस हुई और थिरनराज ने चालक को पीट दिया।

कुछ राहगिरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। चालक के इलाज में 190.39 सिंगापुर डॉलर का खर्चा आया था। अदालत ने थिरनराज को उसका भुगतान करने को निर्देश दिया है।

भाषा निहारिका संतोष

संतोष