नई दिल्ली। Toshakhana case पाकिस्तान में संसदीय चुनाव होने को है। लेकिन इससे पहले पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि तोशाखाना मामले में निचली अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था
गौरतलब है कि पांच अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही उनके पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी।
तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है।
इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था।
Toshakhana case पाकिस्तान में संसदीय चुनाव होने को है। लेकिन इससे पहले पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया है।@ImranKhanPTI | #Pakistan | #ImranKhan | #toshakhanacase pic.twitter.com/IxZVpyjo3D
— IBC24 News (@IBC24News) August 29, 2023