जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को आतंकवाद के लिए फंडिंग मामले में 32 साल की कैद

जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को आतंकवाद के लिए फंडिंग मामले में 32 साल की कैद

  •  
  • Publish Date - November 12, 2020 / 04:52 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 32 साल कैद की सजा सुनाई है। जमात -उद-दावा (जेयूडी) मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद का आतंकवादी संगठन है। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को यहां सईद के बहनोई सहित जेयूडी के तीन सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण मामलों में दोषी ठहराया।

पढ़ें- दुल्हन की तरह सजाई गई राम की नगरी, देश भर से आए दीयों से रोशन होगी अयोध्या

अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ एटीसी के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने जेयूडी के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को दो मामलों में 32 साल की सजा सुनाई। वहीं प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद का बहनोई) को दो मामलों में क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा सुनाई है।’’

पढ़ें- सिंधिया को हराकर चर्चा में आए सांसद केपी यादव ने भव…

उन्होंने बताया कि संगठन के दो अन्य सदस्य अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद और लुकमान शाह को आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है।

पढ़ें- फडणवीस ने अर्नब को जमानत देने के लिए शीर्ष अदालत की…

अदालत ने अभियोजन पक्ष को 16 नवम्बर को अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के समय संदिग्ध कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में मौजूद थे और इस दौरान मीडिया को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी।