न्यायाधीश: स्तंभकार के मानहानि वाद में ट्रंप की जगह नहीं ले सकता ‘अमेरिका’

न्यायाधीश: स्तंभकार के मानहानि वाद में ट्रंप की जगह नहीं ले सकता ‘अमेरिका’

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  • Publish Date - October 27, 2020 / 03:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

न्यूयॉर्क, 27 अक्टूबर (एपी) एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध को खारिज कर दिया कि मानहानि के एक मामले में उन्हें प्रतिवादी के तौर पर हटाया जाए। आरोप है कि 1990 के दशक में मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उन्होंने एक महिला से दुष्कर्म किया।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस ए कैपलन का यह फैसला अमेरिकी न्याय विभाग की उस दलील के बाद आया कि अमेरिका- और उसके विस्तार के तौर पर अमेरिकी करदाताओं- को स्तंभकार ई जीन कैरोल द्वारा दायर वाद में ट्रंप को प्रतिवादी के तौर पर प्रतिस्थापित करना चाहिए।

सरकारी वकील ने दलील दी कि अमेरिका प्रतिवादी के रूप में आ सकता है क्योंकि ट्रंप को उस वाद पर प्रतिक्रिया देने के लिये मजबूर किया गया कि वह पद के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से फिट हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि अपने रोजगार की वजह से किया जाने वाले कार्यों के कारण उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वाद से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। कैपलन ने कहा कि लेकिन अगर वह लागू होता तो भी दुष्कर्म के आरोपों से ट्रंप का सार्वजनिक रूप से इनकार करना उनके काम की गुंजाइश के दायरे से बाहर आता।

कैरोल के वकीलों ने लिखा था कि “दुनिया ही पागल हो जाए तो यह हो सकता है कि जिस महिला पर उन्होंने यौन हमला किया उसकी ट्रंप द्वारा मौखिक मानहानि व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रपति की तरफ से हो सकती है।”

एपी

प्रशांत माधव

माधव