डैनियल पर्ल हत्याकांड में आरोपित व्यक्ति को अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए

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डैनियल पर्ल हत्याकांड में आरोपित व्यक्ति को अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए

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  • Publish Date - December 24, 2020 / 10:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

कराची, 24 दिसंबर (एपी) पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की 2002 में हुई हत्या में आरोपित व्यक्ति को बृहस्पतिवार को रिहा करने के आदेश दिए। बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी।

इस आदेश ने उच्चतम न्यायालय के सितंबर के उस आदेश को पलट दिया है कि अहमद उमर सईद को हिरासत में रखा जाना चाहिए जबतक कि पर्ल के कत्ल के आरोपों से बरी करने को लेकर उसकी अपील पर सुनवाई की जाती है। यह जानकारी उनके वकील महमूद ए. शेख ने दी।

पर्ल के परिवार और पाकिस्तान की सरकार ने रिहाई के खिलाफ अपील दायर की है। उच्चतम न्यायालय अपील पर सुनवाई कर रहा है और सुनवाई पांच जनवरी से फिर शुरू होगी।

एपी नीरज पवनेश

पवनेश