Dhaka Plane Crash News || Image- Daily Sun Bangladesh file
Dhaka Plane Crash News: ढाका: बांग्लादेश के ढाका स्थित उच्च न्यायालय ने देश की अंतरिम सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि, विमान दुर्घटना में सभी मृतकों के परिवार के सदस्यों को 5 करोड़ टका (3 करोड़ 56 लाख भारतीय रुपये) तथा घायलों के परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ टका (करीब 7 लाख रुपये) मुआवजा देने के निर्देश दिए है।
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न्यायमूर्ति फहमीदा कादर और न्यायमूर्ति सईद जाहेद मंसूर की उच्च न्यायालय की पीठ ने सोमवार को माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज में हुए दुखद विमान हादसे को लेकर दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में 45 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
न्यायालय ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो छात्रों और उनके अभिभावकों सहित गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को बेहतर उपचार के लिए विदेश भेजने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की पीठ ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने सभी विद्यार्थियों के पहचान-पत्रों में उनके रक्त समूह के साथ मोबाइल नंबर भी शामिल करें। इसने सरकार को लड़ाकू विमान की भयानक दुर्घटना की जांच के लिए अगले सात दिनों के भीतर एक विशेष समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।
Dhaka Plane Crash News: उच्च न्यायलय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि राजधानी ढाका सहित देश भर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बांग्लादेश वायु सेना के दोषपूर्ण विमानों या प्रशिक्षण विमानों की उड़ान पर रोक लगाने के निर्देश क्यों न दिए जाएं।
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गौरतलब है कि, ढाका में सामने आये भयावह दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि शैक्षणिक संस्थान के छात्रों सहित 165 लोग अब ढाका के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। बता दें कि, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, विमान ने सोमवार को दोपहर 1:06 बजे बीएएफ बेस बीर उत्तम ए.के. खांडकर से उड़ान भरी थी और तकनीकी खराबी के कारण कुछ ही देर बाद स्कूल के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।