पाकिस्तान की अदालत ने राजमार्ग पर सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दिया

पाकिस्तान की अदालत ने राजमार्ग पर सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दिया

पाकिस्तान की अदालत ने राजमार्ग पर सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: October 3, 2020 5:12 pm IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, तीन अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर मीडिया नियमन निकाय को, पिछले महीने राजमार्ग पर एक महिला के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की, रिपोर्टिंग रोकने का निर्देश दिया है।

पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ पिछले महीने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर उसके बच्चों के सामने दो व्यक्तियों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था और इस घटना पर देशभर में जनाक्रोश पैदा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है लेकिन मुख्य आरेापी आबिद माल्ही अब भी फरार है।

आतंकवाद निरोधक अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण को लाहौर पुलिस के अनुरोध पर इस कांड के बारे में किसी भी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा है कि ‘अविवेकी कवरेज’ के कारण वह मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं कर पाई।

शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद प्राधिकरण ने टीवी चैनलों को इस मामले से जुड़ी सामग्री प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया।

भाषा

राजकुमार मनीषा

मनीषा


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