पाक: तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल

पाक: तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल

पाक: तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल
Modified Date: January 31, 2024 / 11:47 am IST
Published Date: January 31, 2024 11:47 am IST

इस्लामाबाद, 31 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई।

एक दिन पहले ही मंगलवार को गोपनीयता उल्लंघन मामले में एक विशेष अदालत ने खान (71) को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। नयी सजा सुनाए जाने से आठ फरवरी के आम चुनाव से सत्ता में लौटने की उनकी कोशिश को एक और झटका लगा है।

जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की। इसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं।

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अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 78.70-78.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। बुशरा बीबी आज अदालत में पेश नहीं हुईं।

भाषा खारी शोभना

शोभना


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