पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान, उनकी पत्नी की सजा निलंबित की

पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान, उनकी पत्नी की सजा निलंबित की

पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान, उनकी पत्नी की सजा निलंबित की
Modified Date: April 1, 2024 / 03:40 pm IST
Published Date: April 1, 2024 3:40 pm IST

इस्लामाबाद, एक अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गयी 14 साल की सजा सोमवार को निलंबित कर दी।

आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी।

सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।

तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश


लेखक के बारे में