पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई

पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई

  •  
  • Publish Date - November 11, 2020 / 07:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

लाहौर, 11 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में हाफिज सईद नीत जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि हाफिज सईद 2011 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का सरगना है।

अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया।

इसके एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, ‘‘आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने दो प्राथमिकियों से जुड़े मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, दो मामलों में प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद के रिश्तेदार) को क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा हुई है।’’

उन्होंने बताया कि आतंकी वित्त पोषण से जुड़े अन्य मामलों में जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद और तुकमान शाह के खिलाफ आरोप तय हुए हैं।

अदालत ने अभियोजन पक्ष से 16 नवंबर को अपने गवाह पेश करने को कहा है।

भाषा अर्पणा नेत्रपाल

नेत्रपाल