पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान की पार्टी के गिरफ्तार सांसदों की रिहाई का आदेश दिया

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान की पार्टी के गिरफ्तार सांसदों की रिहाई का आदेश दिया

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  • Publish Date - September 16, 2024 / 10:11 PM IST,
    Updated On - September 16, 2024 / 10:11 PM IST

इस्लामाबाद, 16 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ पार्टी के उन सभी सांसदों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें आठ सितंबर को इस्लामाबाद में पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के बाद संसद भवन से गिरफ्तार किया गया था।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और पार्टी के उन सांसदों को जमानत दे दी, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनके खिलाफ संगजानी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

इस बीच, अदालत ने इमरान खान नीत पार्टी के नेता अली बुखारी द्वारा रैली के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का उल्लंघन करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने से संबंधित मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को भी मंजूरी दे दी।

सुनवाई के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई एक अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

पुलिस ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष और करीब एक दर्जन सांसदों सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों ने खान के समर्थकों पर पुलिसकर्मियों पर पथराव करने और रैली के लिए आवंटित समय सीमा का उल्लंघन करने के आरोपों के तहत यह कार्रवाई की थी।

भाषा सुभाष माधव

माधव