अमेरिका में बिना अभिभावक पहुंचने वाले प्रवासी बच्चों को वापस भेजने पर रोक को लेकर याचिका दायर

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अमेरिका में बिना अभिभावक पहुंचने वाले प्रवासी बच्चों को वापस भेजने पर रोक को लेकर याचिका दायर

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  • Publish Date - February 25, 2026 / 03:28 PM IST,
    Updated On - February 25, 2026 / 03:28 PM IST

मैकलीन (अमेरिका), 25 फरवरी (एपी) अमेरिका में वकीलों ने एक याचिका दायर करके अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) अधिकारियों को पिछले वर्ष शुरू की गई उस संघीय नीति पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत बिना अभिभावकों के देश में प्रवेश करने वाले प्रवासी बच्चों पर स्वेच्छा से वापस जाने के वास्ते जोर दिये जाने का प्रावधान है।

मानव तस्करी पीड़ित संरक्षण पुनः अनुमोदन अधिनियम के अनुसार, बिना अभिभावकों के देश में अवैध तरीके से प्रवेश करते हुए सीमा पर पकड़े गए प्रवासी बच्चों को एक अलग संघीय एजेंसी ‘ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट’ के तहत संचालित आश्रयस्थल में भेजना अनिवार्य है।

इन आश्रयस्थल में बच्चों की पहुंच वकीलों और एक आव्रजन न्यायाधीश तक होती है। साथ ही, वे स्वेच्छा से वापस जाने या अन्य कानूनी विकल्प चुनने से पहले अपने माता-पिता से फोन पर बात भी कर सकते हैं।

मंगलवार को दायर वाद में सीबीपी अधिकारियों की गवाही के अनुसार, यह प्रथा सितंबर 2025 से शुरू हुई है और इस नयी नीति के तहत बच्चों को आश्रयस्थल में भेजे जाने से पहले ही स्वेच्छा से वापस जाने का विकल्प दिया जाता है।

वकीलों ने मंगलवार को दायर याचिका में कहा कि यदि बच्चे स्वेच्छा से वापस लौटने से इनकार करते हैं, तो इस नीति में उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने, अमेरिका में रहने वाले उनके वयस्क प्रायोजकों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने और बच्चों को भविष्य में वीजा के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रावधान है।

एपी

राखी मनीषा अमित

अमित