सिंगापुर : नये कानून के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक

सिंगापुर : नये कानून के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक

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  • Publish Date - February 20, 2025 / 05:00 PM IST,
    Updated On - February 20, 2025 / 05:00 PM IST

सिंगापुर, 20 फरवरी (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल के एक मलेशियाई नागरिक की मौत की सजा के अमल पर एक नये कानून के तहत रोक लगा दी गई है। यह कानून स्पष्ट करता है कि अपील के सभी रास्ते खत्म हो जाने के बाद मृत्युदंड कब दिया जा सकता है।

‘द स्ट्रेट टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, पन्नीर सेल्वम प्रंथमन को 2017 में सिंगापुर में 51.84 ग्राम हेरोइन की तस्करी का दोषी ठहराया गया था और अनिवार्य मौत की सजा सुनाई गई थी।

अखबार के अनुसार, प्रंथमन की सजा पर बृहस्पतिवार को अमल किया जाना था, लेकिन अपीलीय अदालत ने स्थगन आदेश दे दिया, ताकि उसकी अर्जी पर सुनवाई की जा सके।

न्यायमूर्ति वू बिह ली ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने प्रंथमन द्वारा अपने पूर्व वकील के खिलाफ लॉ सोसायटी में की गई शिकायत के निपटारे और मादक पदार्थों के दुरुपयोग अधिनियम के तहत तर्कों को दी गई संवैधानिक चुनौती के परिणाम आने तक सजा के अमल पर रोक लगा दी है।

भाषा पारुल मनीषा

मनीषा