हाफिज सईद के दो और साथी गए जेल, आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में सुनाई गई सजा

हाफिज सईद के दो और साथी गए जेल, आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में सुनाई गई सजा

हाफिज सईद के दो और साथी गए जेल, आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में सुनाई गई सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: November 20, 2020 7:01 pm IST

लाहौर, 20 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना तथा जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद के दो और करीबियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई।

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लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जेयूडी के नेताओं मोहम्मद अशरफ को छह साल जबकि लुकमान शाह को साढ़े पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भट्टा ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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इससे पहले, लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को सईद (70) को आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित दो मामलों में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इन्हीं मामलों में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस-दस साल जबकि उसके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

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