अटलांटा, 13 जून (एपी) अमेरिका की एक संघीय अदालत ने चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयास को विफल कर दिया।
संघीय न्यायाधीश ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले प्रांतों के अटॉर्नी जनरल के एक समूह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इस समूह ने अमेरिका में चुनावों में बदलाव के प्रयास को असंवैधानिक बताते हुए ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी थी।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा 25 मार्च को जारी कार्यकारी आदेश का उद्देश्य अधिकारियों को यह अनिवार्य करने के लिए बाध्य करना था कि वे संघीय चुनावों के लिए मतदाता पंजीकरण कराने वाले हर व्यक्ति से नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण मांगें, केवल वही डाक मत स्वीकार करें जो मतदान दिवस तक प्राप्त हो जाएं, और यह भी शर्त रखें कि जो राज्य इस नए डेडलाइन का पालन करें, उन्हें ही संघीय चुनावी अनुदान दिया जाए।
अटॉर्नी जनरल के समूह ने कहा कि ट्रंप का कार्यकारी आदेश ‘‘प्रांतों की संवैधानिक शक्ति का हनन करता है और चुनाव कानूनों को आधिकारिक आदेश के जरिये संशोधित करने का प्रयास करता है’’।
व्हाइट हाउस ने कार्यकारी आदेश का बचाव करते हुए कहा कि यह ‘‘स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव सुनिश्चित करने के लिये है। इसने नागरिकता प्रमाण को तर्कसंगत और जरूरी बताया।
एपी सुरेश दिलीप
दिलीप