महिलाओं को पुरुष या रिश्तेदारों के साथ ही करना होगा ये काम, इस देश की सरकार ने जारी किया फरमान

महिलाओं को पुरुष या रिश्तेदारों के साथ ही करना होगा ये काम! Women Can Travel Only with Boys and Relatives Taliban's decree

  •  
  • Publish Date - December 27, 2021 / 03:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

काबुल: Women Can Travel Only with Boys अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज होने के बाद तालिबानियों ने महिलाओं और युवतियों पर कई पाबंदियां लगा दी है। हालांकि यहां की तालिबानी सरकार यह दावा करती ही है कि महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान हालात ठीक विपरीत नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में तालिबानी सरकार ने महिलाओं के लिए एक और फरमान जारी कर दिया है।

Read More: 2022 में लॉन्च होगी Royal Enfield की 4 धांसू बाइक! 650cc का होगा इंजन, जानें खासियत 

Women Can Travel Only with Boys तालिबानी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को सड़क परिवहन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके साथ कोई करीबी पुरुष या रिश्तेदार न हो। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में वाहन मालिकों से हेडस्कार्फ़ न पहनने वाली महिलाओं को यात्रा कराने से मना करने का आह्वान किया गया।

Read More: कोरोना संक्रमण के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिया ये निर्देश, अब तक मिल चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 500 से अधिक मरीज

मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अकिफ मुहाजिर ने रविवार को एएफपी को बताया, “45 मील (72 किलोमीटर) से अधिक की यात्रा करने वाली ऐसी महिलाओं को सवारी की पेशकश नहीं की जानी चाहिए, जिनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है।” सोशल मीडिया नेटवर्क पर प्रसारित नए मार्गदर्शन में लोगों को अपने वाहनों में म्यूजिक नहीं बजाने के लिए भी कहा गया है।

Read More: वन-मोटो ने पेश किया नया e-स्कूटर ‘इलेक्टा’, एक बार चार्ज करने पर तय होगा 150 किमी का सफर 

बता दें कि सप्ताहभर पहले, मंत्रालय ने अफगानिस्तान के टेलीविजन चैनलों से महिला अभिनेत्रियों की भूमिका वाले नाटक और सीरियल के प्रसारण को बंद करने के लिए कहा था। इस आदेश में महिला टीवी पत्रकारों को न्यूज प्रस्तुत करते समय सिर पर स्कार्फ़ पहनने का भी आह्वान किया था। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान के इस नए फरमान और मार्गदर्शन की ओलोचना की है। महिला अधिकारों के समूह के सहयोगी निदेशक हीथर बर्र ने एएफपी को बताया, “यह नया आदेश अनिवार्य रूप से महिलाओं को कैद किए जाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला फैसला है। बर्र ने कहा, यह फैसला महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने, दूसरे शहर की यात्रा करने, व्यवसाय करने या घर में हिंसा का सामना करने में सक्षम होने के अवसरों को बंद कर देता है।”

Read More: इन 11 IPS अफसरों को मिल सकती है पदोन्नति, DPC की बैठक में लगेगी मुहर, देखें नाम