Ex Agniveer Reservation in Police: पुलिस भर्ती नियम में बड़ा बदलाव.. अब पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, ये तमाम छूट भी है शामिल..

Ex Agniveer Reservation in Police Recruitment: पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% आरक्षण और शारीरिक छूट सहित विशेष नियम लागू।

Ex Agniveer Reservation in Police: पुलिस भर्ती नियम में बड़ा बदलाव.. अब पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, ये तमाम छूट भी है शामिल..

Ex Agniveer Reservation in Police Recruitment || Image- Career Power file

Modified Date: March 27, 2026 / 11:36 pm IST
Published Date: March 27, 2026 11:34 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण।
  • आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में विशेष छूट।
  • भर्ती 27 मार्च 2026 से लागू।

नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) (पुरुष) के रूप में भर्ती की अनुमति दे दी है। (Ex Agniveer Reservation in Police Recruitment) इसके लिए नियम 9 में संशोधन किया गया है, जिससे पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और छूट दी गई है।

शारीरिक दक्षता में भी बड़ी छूट

संशोधित नियमों के अनुसार, कुल रिक्तियों का 20 प्रतिशत या सरकार द्वारा तय की गई संख्या पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। उन्हें आयु में तीन साल की छूट मिलेगी और पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। साथ ही, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से भी इन्हें छूट मिलेगी।

अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए उप-आरक्षण भी शामिल

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पूर्व सैनिक, खेल प्रतिभागियों और सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों के अलावा अतिरिक्त होगा। (Ex Agniveer Reservation in Police Recruitment) पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा, जिसमें विशेष कमांडो अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए उप-आरक्षण भी शामिल है।

रिजर्व पैनल एक साल तक मान्य

चयनित उम्मीदवारों को दो साल की परीक्षा अवधि से गुजरना होगा, और रिजर्व पैनल एक साल तक मान्य रहेगा। कांस्टेबल (कार्यकारी) (पुरुष) पद ग्रुप ‘सी’, गैर-गजटेड, गैर-मंत्रीय श्रेणी में आता है, और वेतन स्तर-3 (21,700 से 69,100 रुपये) के अंतर्गत होगा। भर्ती 100 प्रतिशत सीधे भर्ती के माध्यम से की जाएगी, जिसकी देखरेख पुलिस आयुक्त की नियुक्त बोर्ड करेगा।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक

यह नियम 27 मार्च 2026 से लागू हो गया है। उम्मीदवारों के लिए 10+2 योग्यता, शारीरिक और चिकित्सा मानक, और वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होगा। अधिकारीयों का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली पुलिस को मजबूती मिलेगी और पूर्व अग्निवीरों को नागरिक रोजगार में सही तरीके से शामिल किया जा सकेगा।

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