Courtroom में अब महिला वकील नहीं कर सकती ऐसा काम, कोर्ट के नोटिस से सोशल ​मीडिया पर मचा बवाल!

Now women lawyers cannot do such work in the courtroom Courtroom में अब महिला वकील नहीं कर सकती ऐसा काम, सोशल ​मीडिया पर मचा बवाल!

Courtroom में अब महिला वकील नहीं कर सकती ऐसा काम, कोर्ट के नोटिस से सोशल ​मीडिया पर मचा बवाल!

Now women lawyers will not do such work in the courtroom

Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: October 26, 2022 2:56 pm IST

Now women lawyers will not do such work in the courtroom: पुणे। दुनिया में आपने कई तर​ह के न्यायालय से अजीबोगरीब नोटिस सुने होंगे। कई बार ऐसे नोटिस सुनने को मिलते हैं जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको बता दें कि इस वक्त एक ऐसा ही नोटिस इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें महिला वकीलों को लेकर कोर्ट में अजीबोगरीब निर्देश दिया गया है। नोटिस के मु​ताबिक महिला वकील कोर्टरूम में अपने बाल अब नहीं संवार सकती हैं।

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बता दें कि पुणे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से एक अजीबोगरीब नोटिस रिलीज़ किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि महिला वकील कोर्टरूम के अंदर अपने बालों को नहीं संवारें और न ही इनका जूड़ा या चोटी बनाने लगें क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने वाला होता है। इंटरनेट पर इस वक्त कोर्ट के अनोखे नोटिस की खूब चर्चा हो रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि बालों का कोर्ट के प्रोसीजर से क्या लेना-देना है।

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नहीं पढ़ा होगा कोर्ट का ऐसा नोटिस
Now women lawyers will not do such work in the courtroom: नोटिस को 20 अक्टूबर को जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि महिलाओं के बाल संवारने से कोर्ट की प्रक्रिया में डिस्ट्रैक्शन होता है। नोटिस में लिखा गया – ‘ये अक्सर देखा गया है कि महिला वकील ओपन कोर्ट में अपने बाल संवारती रहती हैं। इससे कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। ऐसे में महिला वकीलों को नोटिफाई किया जाता है कि वो ऐसी गतिविधि से बचें।’ ये नोटिस जैसा का तैसा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस अनोखे नोटिस पर आप भी एक नज़र ज़रूर डालें।

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ट्विटर पर भड़के लोग
ट्विटर पर इस नोटिस को सीनियरल काउंसिल और एक्टिविस्ट इंदिरा जैसिन ने शेयर किया और लिखा – अब देखिए, कौन महिला वकीलों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और क्यों? इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया।

 

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