GST Notice To Pani Puri Seller : गोलगप्पे बेचने वाले के पास आया GST का नोटिस.. एक साल में कमाए इतने लाख रुपए, कमाई जानकर हर किसी के उड़े होश

GST Notice To Pani Puri Seller : एक पानी पुरी ने 40 लाख रुपए की कमाई की। जिसके बाद GST की ओर से नोटिस भेजा गया है।

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  • Publish Date - February 11, 2025 / 06:17 PM IST,
    Updated On - February 11, 2025 / 06:17 PM IST

GST Notice To Pani Puri Seller | Source : AI Meta

HIGHLIGHTS
  • एक पानी पुरी ने 40 लाख रुपए की कमाई की। जिसके बाद GST की ओर से नोटिस भेजा गया है।
  • पानी पुरी विक्रेता ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में डिजिटल माध्यम से लगभग ₹40 लाख की कमाई की थी।
  • तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के तहत समन जारी किया गया।

GST Notice To Pani Puri Seller : सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि एक पानी पुरी ने 40 लाख रुपए की कमाई की। जिसके बाद GST की ओर से नोटिस भेजा गया है। बता दें कि ये मामला तमिलनाडु का है। पानी पुरी विक्रेता ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में डिजिटल माध्यम से लगभग ₹40 लाख की कमाई की थी। जीएसटी अधिनियम के तहत, जिन व्यवसायों की वार्षिक आय ₹40 लाख से अधिक होती है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

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GST Notice To Pani Puri Seller : बता दें कि पानी पुरी विक्रेता को 17 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के तहत समन जारी किया गया। अधिकारियों ने विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और पिछले तीन वर्षों के वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य रूप से डिजिटल लेन-देन के माध्यम से प्राप्त किए गए बड़े भुगतान इस जांच का केंद्र हैं। इसके साथ ही अब सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अलग अगल कमेंट कर रहे हैं।

बता दें कि कुछ लोगों ने चिंता जताई कि इस तरह के मामलों से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। एक टिप्पणी में कहा गया, पानी पुरी विक्रेता अगर जीएसटी जोड़कर बिक्री करेगा, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और ग्राहक अन्य कम कीमत वाले विक्रेताओं की ओर चले जाएंगे। यह कार्रवाई नकद लेन-देन को बढ़ावा देगी।

 

 

पानी पुरी विक्रेता को क्यों जीएसटी नोटिस मिला?

पानी पुरी विक्रेता ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में डिजिटल माध्यम से लगभग ₹40 लाख की कमाई की थी, जो जीएसटी पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है। इसलिए उसे जीएसटी नोटिस भेजा गया।

क्या जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है?

जी हां, भारतीय जीएसटी कानून के अनुसार, अगर किसी व्यवसाय की वार्षिक आय ₹40 लाख से अधिक होती है, तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।

पानी पुरी विक्रेता को किस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है?

पानी पुरी विक्रेता को पिछले तीन वर्षों के वित्तीय दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें डिजिटल लेन-देन से प्राप्त भुगतान शामिल हैं।

क्या इस मामले से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है?

कुछ यूजर्स का मानना है कि जीएसटी के लागू होने से पानी पुरी जैसी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिससे ग्राहक कम कीमत वाले विक्रेताओं की ओर रुख करेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है।