CG Assembly Election-2023 : पहले चरण के लिए 4515 सेवा मतदाताओं को जारी हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र, सेवा मतदाता 31 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकेंगे ई-डाक मतपत्र

CG Assembly Election-2023 : जिला निर्वाचन अधिकारियों को 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक

CG Assembly Election-2023 : पहले चरण के लिए 4515 सेवा मतदाताओं को जारी हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र, सेवा मतदाता 31 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकेंगे ई-डाक मतपत्र

CG Assembly Election-2023

Modified Date: October 27, 2023 / 11:15 pm IST
Published Date: October 27, 2023 11:15 pm IST

रायपुर : CG Assembly Election-2023 :  छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप प्रेषित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई-डाक मतपत्र के माध्यम से किए जाने वाले मतदान के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है।

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प्रथम चरण के लिए ई-डाक मतपत्र जारी

CG Assembly Election-2023 :  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए ई-डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। प्रथम चरण के लिए पंजीकृत 4 हजार 515 सेवा मतदाताओं को ई-डाक मतपत्र जारी किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए नाम वापसी के बाद से ठीक 24 घंटे तक ई-डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं तथा अगले सात दिवस तक उसे डाउनलोड करने का समय निर्धारित रहता है। संबंधित सेवा मतदाता उसे डाउनलोड कर अपने मत दर्ज करता है और उसे डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाता है। नियमानुसार 24 अक्टूबर को ई-डाक मतपत्र को डाउनलोड करने की शुरूआत हो चुकी है। दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को ई-डाक मतपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि होगी। दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को सुबह 07.59 बजे तक मतांकित/चिन्हित ई-डाक मतपत्रों को प्राप्त करने का समय निर्धारित किया गया है।

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भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश

CG Assembly Election-2023 :  भारत निर्वाचन आयोग ने ई-डाक मतपत्र के संप्रेषण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि शस्त्र अधिनियम के अधीन केन्द्रीय बलों में कार्यरत व्यक्तियों, राज्य के सशस्त्र बल के राज्य से बाहर तैनात व्यक्तियों और देश से बाहर दूतावासों में तैनात शासकीय पदाधिकारियों को सेवा मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा मतदाताओं के लिए ईटीपीबीएस विकसित किया गया है। यह पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली है। इस प्रणाली के माध्यम से सेवा मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत दे सकते हैं और इस प्रकार से मतदान के अवसर से वंचित होने की संभावना कम हो जाती है।

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