(Rules for Displaying Flag on Car/ Image Credit: Instagram)
Rules for Displaying Flag on Car: 15 अगस्त के करीब आते ही देशभर में देशभक्ति का माहौल नजर आने लगता है। लोग घरों, सोशल मीडिया प्रोफाइल और वाहनों पर तिरंगा लगाकर अपना सम्मान दिखाते हैं। हालांकि, कार में राष्ट्रीय ध्वज लगाने (Rules for Displaying Flag on Car) के कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 के तहत तिरंगे का इस्तेमाल सम्मान के साथ करना जरूरी है। झंडा साफ होना चाहिए, जमीन को नहीं छूना चाहिए और उसे फटे या गंदे रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
आम नागरिक अपनी निजी कार में तिरंगा लगा (Rules for Displaying Flag on Car) सकते हैं, लेकिन इसे कार के अंदर सम्मानजनक जगह पर रखना जरूरी है। इसे डैशबोर्ड पर या विंडस्क्रीन के अंदर सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। आम लोगों को कार की बाहरी बॉडी, जैसे बोनट छत या दरवाजे पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं है। वाहन के बाहर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का विशेष अधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 3.44 के अनुसार मोटर वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का यह विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों जैसे संवैधानिक और सरकारी पदों पर बैठे लोगों को दिया गया है।
कई लोग 15 अगस्त पर कार के बोनट, शीशे या साइड मिरर पर तिरंगे के स्टिकर लगा देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों (Rules for Displaying Flag on Car) के कारण ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। स्टिकर धूप या बारिश में खराब होकर गंदे और फटे हो सकते हैं, जिससे तिरंगे का सम्मान प्रभावित होता है। इसलिए तिरंगे को कार के अंदर साफ और सुरक्षित जगह पर रखना बेहतर है। इसे सजावट या किसी दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कानून के तहत गंभीर मामला हो सकता है। गलत तरीके से तिरंगे का इस्तेमाल करने पर Prevention of Insults to National Honour Act 1971 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए 15 अगस्त पर कार में तिरंगा लगाते समय सिर्फ देशभक्ति दिखाना ही नहीं, बल्कि उसके सम्मान और नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है। कार्यक्रम के बाद तिरंगे को सम्मानपूर्वक संभालें और उसे कूड़े में न फेंकें।