12 Minute Ad Rule Change / Image Source : file
नई दिल्ली : 12 Minute Ad Rule Change सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की सीमा को खत्म करने का निर्णय लिया है। दो दशक पुराने इस नियम के हटने से पारंपरिक टीवी ब्रॉडकास्टर्स को डिजिटल मीडिया के समान स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपनी एड इन्वेंट्री खुद तय कर सकेंगे।
आपकों बता दें की यह प्रतिबंध वर्ष 2006 में ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994’ के तहत लागू किया गया था। सरकार का तर्क है कि 2006 में देश में महज 62 टीवी चैनल थे और एनालॉग केबल नेटवर्क की क्षमता सीमित थी। हालांकि, डिजिटल क्रांति के बाद अब 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं और DTH व IPTV जैसे प्लेटफॉर्म्स 300 से 500 से अधिक चैनल प्रसारित कर रहे हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन की सीमा का कोई नियम न होने के कारण टीवी उद्योग को गैर-बराबरी के मुकाबले का सामना करना पड़ रहा था। ब्रॉडकास्टर्स लंबे समय से इस नियम को हटाने की मांग कर रहे थे। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह नया नियम लागू हो जाएगा। हालांकि, इसका सीधा असर दर्शकों पर पड़ेगा, क्योंकि अब प्राइम-टाइम शोज़, लाइव स्पोर्ट्स और फिल्मों के दौरान विज्ञापनों का ब्रेक पहले से काफी लंबा हो सकता है।
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