School vehicles banned | Photo Credit: File
पटना: School vehicles banned अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे भी ऑटो-रिक्शा से स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा। दरअसल, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बच्चों के ऑटो-रिक्शा से स्कूल जाने पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में बिहार सरकार के एक आदेश भी जारी किया है।
School vehicles banned जारी आदेश में बिहार सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब से बिहार में स्कूली बच्चे इन वाहनों से स्कूल नहीं जा सकेंगे। हालांकि ये आदेश अप्रैल से लागू होगा। यानी आने वाले सत्र अप्रैल से पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किसी और सवारी का इंतजाम करना होगा।
सरकार के इस आदेश के अनुसार स्कूलों को अब बच्चों के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त और सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल संचालक ऑटो और टोटो का उपयोग करेगा, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अब से स्कूल जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल गैरकानूनी होगा।
आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से राजधानी पटना में कम से कम 4,000 ऑटो-रिक्शा प्रभावित होंगे। पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो-रिक्शा बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए इन वाहनों को प्रतिबंधित करने का काम किया जा रहा है।
यह प्रतिबंध ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, और बिना लाइसेंस वाले निजी वाहनों पर लागू होगा।
नहीं, दोपहिया वाहनों पर दो या अधिक बच्चों को ले जाना अवैध होगा।
स्कूलों को लाइसेंसधारी और सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों की व्यवस्था करनी होगी।
यह नियम अप्रैल से लागू होगा।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती, और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।