(फाइल फोटो के साथ)
पटना, 19 मई (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पहले से प्राप्त ‘वाई प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा बहाल की जाए।
उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत उनकी सुरक्षा श्रेणी को घटाकर ‘वाई’ कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार ने पप्पू यादव की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। पप्पू यादव ने बिहार सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सुरक्षा श्रेणी कम कर दी गई थी।
पप्पू यादव को कांग्रेस के करीबी नेताओं में माना जाता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।
उन्होंने स्थानीय गैंगस्टर छोटू यादव और कुख्यात माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई से खतरे का हवाला देते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई प्रतिवेदन दिए थे।
उच्च न्यायालय ने 14 मई को अपने आदेश में कहा कि राज्य गृह विभाग द्वारा सितंबर पिछले वर्ष पप्पू यादव की सुरक्षा श्रेणी को ‘वाई प्लस’ से घटाकर ‘वाई’ किया जाना ‘‘वस्तुनिष्ठ सामग्री और निष्पक्षता के पालन’’ पर आधारित नहीं था।
उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को पहले की तरह ‘वाई प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा फिर से उपलब्ध कराई जाए।
भाषा कैलाश
राजकुमार
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