Bihar Assembly Election 2025: “आधार जन्म, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं है”.. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दो टूक, पढ़ें पूरा बयान

ख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, " बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं - एसटी के लिए दो और एससी के लिए 38। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले होंगे।

Bihar Assembly Election 2025: “आधार जन्म, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं है”.. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दो टूक, पढ़ें पूरा बयान

bihar election 2025 || Image- ANI News file

Modified Date: October 6, 2025 / 06:54 am IST
Published Date: October 6, 2025 6:54 am IST
HIGHLIGHTS
  • आधार नागरिकता या निवास प्रमाण नहीं
  • चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे
  • 243 सीटों पर होगा मतदान

Bihar Assembly Election 2025: पटना: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधार अधिनियम के अनुसार, आधार कार्ड को जन्म तिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। मतदाता गणना में आधार के उपयोग पर बोलते हुए ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि आधार अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 दोनों के तहत आधार संख्या प्रदान करना वैकल्पिक है।

‘न तो निवास का प्रमाण है और न ही नागरिकता का’

उन्होंने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार और आधार अधिनियम के तहत, आधार को जन्मतिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने गणना प्रपत्र में ही आधार कार्ड की मांग की थी। आधार अधिनियम या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 26 के तहत अपना आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। यह वैकल्पिक है। यह आधार धारक पर निर्भर करता है। आधार अधिनियम के तहत भी, आधार कार्ड न तो निवास का प्रमाण है और न ही नागरिकता का प्रमाण है।”

Bihar Assembly Election 2025: उन्होंने कहा कि यद्यपि चुनाव आयोग गणना प्रपत्रों में आधार को स्वीकार करता है , लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप पात्रता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

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उन्होंने कहा, “अगर किसी ने 2023 के बाद आधार कार्ड बनवाया है या डाउनलोड किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के तहत, आधार कार्ड में ही कहा गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं, कि आधार कार्ड स्वीकार किए जाने चाहिए। हम गणना फॉर्म में भी आधार कार्ड स्वीकार करते थे और अब भी कर रहे हैं। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। पात्रता के लिए अन्य दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।”

इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे, जब राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुमार ने कहा कि बिहार में “243 विधानसभा क्षेत्र” हैं, जिनमें से दो अनुसूचित जनजातियों के लिए और 38 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

Bihar Assembly Election 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ” बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं – एसटी के लिए दो और एससी के लिए 38। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले होंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। एसआईआर 24 जून, 2025 को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया।”

कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल समापन पर मतदाताओं को बधाई दी और बिहार के लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे छठ के दौरान दिखाए गए उत्साह की तरह मतदान को भी लोकतंत्र के उत्सव के रूप में लें और मतदान में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य के दो दिवसीय समीक्षा दौरे पर थे।

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