84 Year Old Man Sentenced in Bihar || Image- AI Generated File
हाजीपुर। बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने 1992 के हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग दीप राय को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दीप राय को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है। अदालत ने दीप राय को तीन साल की सजा सुनाई। (84 Year Old Man Sentenced in Bihar) हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए और मुकदमे के दौरान पहले से जमानत पर होने के चलते अदालत ने उन्हें अपील दायर करने के लिए अस्थायी राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि वे उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं और तब तक उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ मिलेगा।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े
वहीं मामले के अन्य चार दोषियों नकेश्वर राय, जगदीश राय, नरेश राय और नागदेव राय को अदालत ने 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 1992 का है। शिकायतकर्ता अदालत राय और उनकी बुआ रामसखी देवी अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान सार्वजनिक रास्ते पर पड़े कांच के टुकड़ों को हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया और गोलीबारी की। इस घटना में शिकायतकर्ता, उनकी बुआ और दो अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच और सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि दीप राय ने गोली चलाने के लिए उकसाया था, जिससे रामसखी देवी घायल हुई थीं।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार इतने घातक नहीं थे कि हत्या के प्रयास का मामला बन सके। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। (84 Year Old Man Sentenced in Bihar) कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार घातक आग्नेयास्त्र थे, न कि सामान्य लाठी-डंडे। इसलिए यह स्पष्ट है कि आरोपियों को अपने कृत्य के परिणामों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने जानलेवा इरादे से हमला किया था। अदालत ने पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। करीब 34 साल तक चले इस मामले में आए फैसले को न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।
#WATCH | Vaishali, Bihar: Khwaja Hasan Khan, Additional Public Prosecutor, says, “This case dates back to the year 1992… Adalat Rai and his wife were sitting outside their home. At that time, the accused individuals were laying down glass shards on the path directly in front of… pic.twitter.com/ldnsVw1PHx
— ANI (@ANI) June 2, 2026
महाराष्ट्र ने 36,585 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी; 56 लाख किसानों को होगा लाभ
केरल में तलाशी अभियान के दौरान ईडी टीम पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित
नौकरी दिलाने के बहाने महिला का यौन उत्पीड़न किया, टीवीके के दो पदाधिकारी गिरफ्तार
साकेत हादसा : इमारत के मालिक को चार मंजिलों से प्रति माह होती थी 10 लाख रुपये की आमदनी
अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का हरियाणा के पंचकूला में भंडाफोड़
आतंकियों को उस क्षेत्र से पकड़ा जा रहा जिसे सपा का गढ़ माना जाता है : ओम प्रकाश राजभर