EPFO Awareness Campaign ठेकेदार के अंडर काम करने वाले श्रमिकों को भी मिलता है पीएफ लाभ, जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू

Employees Provident Fund Awareness Campaign Workers working under contractor also get PF benefits ठेकेदार के अधीन काम करने वाले श्रमिकों तक भी पीएफ का फायदा पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरुकता अभियान शुरु किया गया है। क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय रायपुर की ओर से कई टीम का गठन किया गया है।

EPFO Awareness Campaign ठेकेदार के अंडर काम करने वाले श्रमिकों को भी मिलता है पीएफ लाभ, जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू

EPFO awareness Campaign Raipur IBC24

Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 am IST
Published Date: October 28, 2022 5:19 pm IST

Employees Provident Fund Awareness Campaign रायपुर: ठेकेदार के अधीन काम करने वाले श्रमिकों तक भी पीएफ का फायदा पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरुकता अभियान शुरु किया गया है। क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय रायपुर की ओर से कई टीम का गठन किया गया है। इसमें पीएफ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं, और वहां काम कर रहे श्रमिकों को ईपीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम जैसी योजनाओं के बारे में बता कर उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

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Employees Provident Fund Awareness Campaign इसी कड़ी में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि आंचलिक कार्यालय भोपाल के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री पंकज भी रायपुर पहुंचे हैं।आज उन्होंने रायपुर पीएफ ऑफिस में अलग अलग ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों, और प्रदेश के अलग अलग उद्योगपतियों, कारोबारियों, रियल स्टेट कारोबारियों के साथ बैठक कर इस विषय में चर्चा की। श्री पंकज ने कहा कि भारत सरकार का विशेष जोर ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कंस्ट्रक्शन लेबर तक पीएफ का लाभ पहुंचाने पर है।

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Employees Provident Fund Awareness Campaign इसलिए, पूरे देश में ऐसे जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चुकिं, सभी श्रमिकों को विशिष्ट यूएएन नंबर अलॉट किए गए हैं। अब बस जागरुकता की जरुरत है, ताकि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा का कवर मिल सके। उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा कर्मचारी होने की दशा में अनिवार्य रूप से पीएफ काटने और जमा कराने का प्रावधान है। यदि इससे कम श्रमिक रखने वाला ठेकेदार भी किसी ऐसी संस्था के यहां काम करता है, जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उन्हें श्रमिकों का पीएफ जमा कराना ही होगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी ये जिम्मेदारी बनती है। यदि वो भी इसमें गड़बड़ी करता है तो असेसमेंट के दौरान उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

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