Government issued clarification regarding 7th Pay Commission, pensioners' gratuity calculation, leave encashment and DA

7th Pay Commission, पेंशनर्स की ग्रेच्युटी कैलकुलेशन, लीव इनकैशमेंट और DA के संबंध में सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण..ऐसे लागू होगा डीए- समझें

Government issued clarification regarding 7th Pay Commission, pensioners' gratuity calculation, leave encashment and DA

:   Modified Date:  November 28, 2022 / 10:11 PM IST, Published Date : September 23, 2021/12:46 pm IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए लिए ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और लीव इनकैशमेंट के लिए महंगाई भत्ता (डीए) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। व्यय विभाग द्वारा जारी नए ऑफ‍िस मेमोरेंडम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं उनकी ग्रेच्युटी और लीव उस अवधि के लिए बिना रुके DA लागू कर इनकैश कराई जाएगी।

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1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर लाभों को बहाल कर दिया गया। वहीं जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान डीए फ्रीज होने के कारण, पेंशनर्स को 17 फीसदी डीए पर ग्रेच्युटी और छुट्टी के लिए नकद मिलेगा। लेकिन, इस कार्यालय आदेश के बाद, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रिटायर हुए पेंशनर्स को वही ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट लाभ मिलेगा, जो उन्हें बिना डीए फ्रीज किए मिलता था।

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केंद्र सरकार के पेंशनभोगी जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त हुए, उनकी ग्रेच्युटी और लीव उस अवधि के लिए घोषित डीए की किस्तों को बनाए रखते हुए भुनाई जाएगी।

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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार जो लोग 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक रिटायर हुए हैं उस दौरान डीए को 21 फीसदी रखा जाएगा। जो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक रिटायर हुए उनका डीए 24 फीसदी माना जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक रिटायर होने वालों के लिए, उनका लागू डीए 28 फीसदी होगा। हालांकि, यह बढ़ा हुआ डीए केवल ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और लीव इनकैशमेंट के लिए लागू होगा।

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केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, रिटायरमेंट और डेथ डेट पर डीए को ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के उद्देश्य से अवॉर्ड के रूप में गिना जाता है। साथ ही, सीसीएस (छुट्टी) नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार, रिटायरमेंट की तारीख को स्वीकार्य वेतन और उस पर डीए को छुट्टी के बदले कैश पेमेंट की कैलकुलेशन के उद्देश्य से गिना जाता है।

 

 

 

 

 

 
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