होटल की पार्किंग से गाड़ी की चोरी या क्षति होती है तो होटल की जिम्मेदारी : SC

होटल की पार्किंग से गाड़ी की चोरी या क्षति होती है तो होटल की जिम्मेदारी : SC

  •  
  • Publish Date - November 17, 2019 / 09:08 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

नई दिल्ली| अक्सर होटलों के बाहर पार्किंग एरिया में लिखा होता है गाड़ी अपन रिस्क कर खड़ी करें। लेकिन अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर गाइडलाइज जारी की हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर होटल की पार्किग से गाड़ी चोरी होती है या कोई भी क्षति होती है तो इसके लिए होटल जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर गाड़ी का मालिक गाड़ी की चाबी पार्किंग के बाद होटल स्टाफ को दे देता है और इस दौरान गाड़ी चोरी हो जाती है या गाड़ी में कोई नुकसान हो जाता है तो होटल को ही मुआवजे की रकम देनी होगी।

यह भी पढ़ें —पाकिस्तानी ATS ने बचा लिया भारतीय विमान, जब 150 यात्रियों की जान पर बन आई थी….

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय को सही ठहराया है। बता दें कि दिल्ली के ताज महल होटल से 1998 में एक व्यक्ति की मारुति जेन कार पार्किंग से चोरी हो गई थी, जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने मैनेजमेंट को जिम्मदार माना। इसको लेकर आयोग ने कहा था कि होटल पार्किंग में कस्टमर जिस स्थिति में वाहन पार्क करके गया था उसी स्थिति में वाहन उसे वापस मिले, दिल्ली के ताज महल होटल पर उपभोक्ता आयोग ने 2.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

यह भी पढ़ें — आज रिटायर हो जाएंगे CJI रंजन गोगोई, राम मंदिर सहित इन ऐतिहासिक फैसल…

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि होटल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि पार्किंग तो फ्री है। कोर्ट ने आगे कहा कि होटल उपभोक्ता से रूम, फूड, एंट्री फीस आदि के नाम पर पहले ही ऐसी सर्विस के पैसे ले लिए जाते हैं।