IB Officer Ankit Sharma Murder Case: IB ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों को देना होगा शपथ पत्र.. दिल्ली कोर्ट ने दिया सोशियो-इकोनॉमिक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश

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IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update: अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक टली, कोर्ट ने आर्थिक स्थिति का हलफनामा मांगा।

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  • Publish Date - July 23, 2026 / 04:09 PM IST,
    Updated On - July 23, 2026 / 04:22 PM IST

IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update

HIGHLIGHTS
  • सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक टली।
  • कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक हलफनामा मांगा।
  • ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपी दोषी करार।

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन और चार दूसरे दोषियों की सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी है। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update) अदालत ने सभी दोषियों के वकीलों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देते हुए शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया है।

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वकील की मांग पर टली सुनवाई

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में ताहिर हुसैन की तरफ से पेश एडवोकेट राजीव मोहन ने सजा पर बहस के लिए समय देने की अपील की है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 27 जुलाई तक रोक दी और सभी आरोपियों के वकीलों को अपने मुवक्किलों से सलाह लेकर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा।

हत्या समेत कई धाराओं में दोषी करार

अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case) कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आईपीसी की धाराओं 188, 153A/149, 147/149, 148/149, 365/149 और 302/149 के तहत दोषी माना। हालांकि अदालत ने ताहिर हुसैन को धारा 120B (आपराधिक साजिश), धारा 505 तथा धारा 109 और 114 के आरोपों से बरी कर दिया। इसी मामले में आरोपी नाजिम, कासिम और अनस को भी हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और अपहरण समेत दूसरे धाराओं में दोषी ठहराया गया। वहीं कुछ आरोपों से उन्हें भी राहत मिली।

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

फैसले में अदालत ने कहा कि जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने 28 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन की इमारत और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया था। वहां बड़ी मात्रा में पत्थर, ईंटें, टूटी कांच की बोतलें, पेट्रोल से भरी बोतलें, ज्वलनशील सामग्री और अन्य सामान बरामद हुआ। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update) अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि ताहिर हुसैन की इमारत का इस्तेमाल कथित तौर पर दंगाइयों द्वारा पत्थरबाजी तथा पेट्रोल और एसिड बम फेंकने के लिए किया गया था।

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जांच और चार्जशीट

पुलिस जांच के दौरान कई गवाहों ने आरोपियों की पहचान की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मार्च 2020 में हत्या, दंगा, आगजनी, अपहरण, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case) अब मामले में दोषियों की सजा पर अंतिम बहस 27 जुलाई को होगी, जिसके बाद अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।

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ताहिर हुसैन मामले में कोर्ट ने क्या नया आदेश दिया?

कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों से सामाजिक-आर्थिक स्थिति का हलफनामा दाखिल करने को कहा तथा सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी।

ताहिर हुसैन को किन धाराओं में दोषी ठहराया गया है?

अदालत ने उन्हें दंगा, धार्मिक वैमनस्य फैलाने, अपहरण, हत्या और सरकारी आदेश की अवज्ञा सहित IPC की कई धाराओं में दोषी ठहराया है।

क्या सभी आरोपों में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए?

नहीं। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 120B, 505 तथा 109 और 114 से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया, जबकि अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया।