Chhattisgarh BEO Suspend News: खंड शिक्षा अधिकारी भारद्वाज सस्पेंड.. युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में लापरवाही पड़ी भारी, रेंज कमिश्नर ने लिया एक्शन
इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा एम.डी. दीवान को निलंबित कर दिया गया था।
Chhattisgarh Jagdalpur BEO Suspend Latest Order || Image- IBC24 news file
- युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी के चलते जगदलपुर बीईओ मानसिंह भारद्वाज को निलंबित किया गया।
- गलत सूचना और संवर्ग त्रुटियों के कारण वरिष्ठता सूची में भारी अनियमितताएं उजागर हुईं।
- बम्हनीडीह बीईओ एम.डी. दीवान को भी लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
Chhattisgarh Jagdalpur BEO Suspend Latest Order: जगदलपुर: प्रदेश भर में इन दिनों शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है। वही इस दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह के अनुमोदन पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा की गई है।
जारी आदेश में बताया गया कि मानसिंह भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विकासखंड जगदलपुर से जिला स्तरीय समिति को कई स्तरों पर त्रुटिपूर्ण, भ्रामक और गलत जानकारी दी। उदाहरण के लिए, नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दर्शाया गया। इसी तरह, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिंदी माध्यम), सेजेस, जगदलपुर की संवर्ग जानकारी में भी गड़बड़ी पाई गई, जहां ई संवर्ग की शाला को टी एवं ई दोनों संवर्ग में रिक्त पदों सहित दर्शाया गया था।
इसके अलावा, वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना में भी कई विसंगतियां पाई गईं। इन त्रुटियों को शासन के दिशा-निर्देशों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इन सभी गंभीर चूकों को देखते हुए मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
बम्हनीडीह BEO भी निलंबित
Chhattisgarh Jagdalpur BEO Suspend Latest Order: बता दें कि इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा एम.डी. दीवान को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की यह कार्रवाई आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा की गई थी।
दरअसल जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखण्ड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर वरीयता सूची तैयार की जानी थी। जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में अनियमितताएं पाई गईं थी। सूची की त्रुटियों को काउंसलिंग के पूर्व ठीक कर प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली गई, लेकिन वरीयता सूची तैयार करने में बरती गई लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया था। इसी के आधार पर बिलासपुर संभागायुक्त ने बीईओ दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। फ़िलहाल निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर नियत किया गया है।

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