चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को मिली मंजूरी, चार अक्टूबर से बिक्री शुरू

चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को मिली मंजूरी, चार अक्टूबर से बिक्री शुरू

चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को मिली मंजूरी, चार अक्टूबर से बिक्री शुरू
Modified Date: September 29, 2023 / 07:53 pm IST
Published Date: September 29, 2023 7:53 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) देश के पांच राज्यों में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त जारी करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह चार अक्टूबर से 10 दिनों तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है।

राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी। चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री मार्च, 2018 में हुई थी।

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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बॉन्ड बिक्री की 28वीं किस्त में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चार से 13 अक्टूबर के बीच चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे नकदी में बदलने के लिए अधिकृत किया गया है।”

चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए सिर्फ एसबीआई ही अधिकृत बैंक है। चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिकृत शाखाएं बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई में स्थित हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होंगे और अगर यह अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड को जमा किया जाता है तो उसके एवज में राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

इसमें कहा गया, “पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा।”

चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिक या देश में गठित या स्थापित कंपनियां खरीद सकती हैं। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत पाने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा हासिल कर सकते हैं।

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम


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