3 Day Weekend Rule: अब हफ्ते में मिलेगी 3 छुट्टियां, नए लेबर कानून ने बदल दिए नियम, लेकिन इतने घंटे करना होगा काम

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3 Day Weekend Rule: अब हफ्ते में मिलेगी 3 छुट्टियां, नए लेबर कानून ने बदल दिए नियम, लेकिन इतने घंटे करना होगा काम

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  • Publish Date - May 21, 2026 / 10:02 PM IST,
    Updated On - May 21, 2026 / 10:08 PM IST

3 Day Weekend Rule/Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • कर्मचारियों को मिल सकता है 3 दिन की छुट्टी का विकल्प
  • 4 दिन काम करने पर रोजाना 12 घंटे करना होगा काम
  • 48 घंटे से ज्यादा काम कराने पर देना होगा डबल ओवरटाइम

नई दिल्‍ली। 3 Day Weekend Rule: लेबर कोड के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, इसमें सैलरी, पीएफ, ग्रेच्‍युटी और वर्किंग कल्‍चर समेत कई बदलाव शामिल हैं। इसी में एक खास बदलाव हफ्ते में काम को लेकर किया गया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों को अब सिर्फ 4 दिन काम करने के लिए कहा जा सकता है और उन्‍हें 2 दिन की बजाय हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी (3 Day Weekend Rule) भी मिल सकती है।

12 घंटे करना होगा काम 

अगर आप हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी (3 Day Weekend Rule) लेंगे, तो आपको हर दिन 12 घंटे काम करना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्मचारियों का वर्किंग घंटा हफ्ते में 48 घंटे से ज्‍यादा नहीं होगा। लेबर एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि यह नियम अनिवार्य नहीं है। कंपनी और कर्मचारियों के सहमति के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। कोई भी नियोक्‍ता कर्मचारियों पर जबरदस्‍ती ये सिस्‍टम थोप नहीं सकता है।

 

हफ्ते में 48 घंटे से ज्‍यादा काम न कराया जाए

नए नियमों के शर्त के मुताबिक, कंपनियों को यह तय करना होगा कि कर्मचारियों से हफ्ते में 48 घंटे (3 Day Weekend Rule) से ज्‍यादा काम न कराया जाए। नहीं तो ओवरटाइम का पेमेंट वेतन से डबल करना होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन रूल्स 2026 में रोजाना काम के घंटों से ज्यादा पूरे सप्ताह के कुल वर्किंग ऑवर्स पर फोकस रखा गया है। ऐसे में कंपनियों को शिफ्ट और काम का शेड्यूल तय करने में ज्‍यादा आसानी होगी।

 

इन सेक्टर्स के लिए नहीं रहेगा 3 दिन छुट्टी वाला सिस्टम 

एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, हेल्थकेयर, अस्पताल, होटल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, ( 3 Day Weekend Rule)लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी वाला सिस्टम सही नहीं रहेगा, क्योकि इस जगहों पर अधिक से अधिक स्टाफ़ की जरुरत पड़ती है।

 

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क्या अब सभी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी?

नहीं, यह नियम अनिवार्य नहीं है। कंपनी और कर्मचारियों की सहमति से लागू होगा।

4 दिन काम करने पर कितने घंटे काम करना होगा?

कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे काम करना पड़ सकता है।

क्या वर्किंग ऑवर्स बढ़ जाएंगे?

नहीं, कुल साप्ताहिक वर्किंग ऑवर्स 48 घंटे ही रहेंगे।

48 घंटे से ज्यादा काम कराने पर क्या होगा?

कंपनी को कर्मचारियों को डबल ओवरटाइम भुगतान करना होगा।

किन सेक्टर्स में यह सिस्टम लागू करना मुश्किल होगा?

हेल्थकेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।