लोकसभा में पास हुआ किसानों से जुड़ा बिल, नीति आयोग का दावा- नए विधेयक किसानों की नियति को बदल देंगे

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लोकसभा में पास हुआ किसानों से जुड़ा बिल, नीति आयोग का दावा- नए विधेयक किसानों की नियति को बदल देंगे

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  • Publish Date - September 17, 2020 / 06:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लोकसभा में कृषि क्षेत्र से संबंधित दो विधेयकों के पारित होने का बृहस्पतिवार को स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों को सशक्त बनायेंगे और कृषि के भविष्य पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सांसदों के सदन से बाहर चले जाने के बाद भी कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक और मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है।

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कुमार ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘लोकसभा में कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2020 पारित हुआ। यह एक ऐतिहासिक दिन है।’’

उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल किसानों को सशक्त बनायेंगे बल्कि ये किसानों और व्यापारियों के लिये एक समान व मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे, जिससे अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार पारदर्शिता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि किसान पहली बार अपने खेतों से सीधे बिक्री कर सकते हैं। उनके भीतर व्यापारियों के शोषण के जोखिम के बिना उद्यम स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होगी।

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कुमार ने कहा, ‘‘आज (बृहस्पतिवार को) पारित किये गये विधेयकों का हमारे देश में कृषि के भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।’’

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि ये विधेयक किसानों की नियति को बदल देंगे। चंद ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय कृषि के लिये एक ऐतिहासिक दिन, लोकसभा ने दो कृषि विधेयकों को पारित किया। यह किसानों की समृद्धि के लिये उनकी नियति बदलने की नींव रखेगा और भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनने के रास्ते पर ले जायेगा।’’

कृषि क्षेत्र से संबंधित एक अन्य विधेयक ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक’ मंगलवार को लोकसभा में पारित किया गया। ये तीनों विधेयक सरकार द्वारा पूर्व में घोषित अध्यादेशों की जगह लेंगे।