अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज कर्मचारी संगठन की याचिका ठुकराई

अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज कर्मचारी संगठन की याचिका ठुकराई

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  • Publish Date - February 14, 2022 / 09:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में फंसी एयरलाइन जेट एयरवेज के एक कर्मचारी संगठन की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित दफ्तर की दो मंजिलों की बिक्री को चुनौती दी गई थी।

जेट एयरक्राफ्ट रखरखाव इंजीनियर कल्याण संघ ने बांद्रा कुर्ला दफ्तर की दो मंजिलों की बिक्री संबंधी एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 11 जून 2021 के अपने आदेश में 490 करोड़ रुपये में इस बिक्री की मंजूरी दी थी।

कर्मचारी संगठन ने एनसीएलएटी के समक्ष दायर अपनी अर्जी में कहा था कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत बीकेसी संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसका कहना है कि 20 जून 2019 के आदेश में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

एनसीएलएटी ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जेट एयरवेज मामले में नियुक्त समाधान पेशेवर को यह अधिकार हासिल है कि ऋणदाताओं की समिति की मंजूरी लेकर इस संपत्ति की बिक्री कर सके।

अपीलीय अधिकरण ने कहा कि इस संपत्ति की बिक्री से हासिल रकम से जेट एयरवेज को छह विमानों का मालिकाना हक मिल गया।

भाषा

प्रेम रमण

रमण