जोधपुर, 24 सितंबर (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति पी. एस. भाटी और न्यायमूर्ति बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। उसने सीबीडीटी को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा।
जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी।
याचिकाकर्ता संघ के अधिवक्ता ने कहा कि बड़ी कंपनियों, ट्रस्ट और व्यापारियों को 30 सितंबर तक अपना वार्षिक ऑडिट पूरा करना होता है और अब इसमें सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि देशभर में हर साल करीब 40 लाख ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की जाती हैं लेकिन इस साल 23 सितंबर तक केवल चार लाख रिपोर्ट ही दाखिल हो पाई हैं। ऐसे में शेष 36 लाख रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में दाखिल कर पाना असंभव है।
जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कर ऑडिट रिपोर्ट की सुविधा 18 जुलाई को शुरू हुई थी और 14 अगस्त को इसमें बड़े बदलाव किए गए थे। इस वजह से करदाताओं को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका।
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