नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली ऑनलाइन तकनीकों (डार्क पैटर्न) का इस्तेमाल करने के मामले में शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्सवाला और साइबर सुरक्षा कंपनी मैक्एफी सॉफ्टवेयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है।
नियामक ने एक बयान में कहा कि फिजिक्सवाला पर पांच लाख रुपये और मैक्एफी सॉफ्टवेयर इंडिया पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों कंपनियों को अपनी वेबसाइट और ऐप से ऐसी व्यवस्थाएं तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया गया है।
‘डार्क पैटर्न’ ऐसे डिजाइन या तरीके होते हैं, जिनका इस्तेमाल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसके जरिये लोगों को अनजाने में कोई उत्पाद खरीदने, किसी सेवा की सदस्यता लेने या अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
सीसीपीए ने नवंबर, 2023 में डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें 13 तरह की ऐसी भ्रामक ऑनलाइन गतिविधियों को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकती हैं या उनके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।
भाषा
योगेश अजय
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