फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में सीजीएसटी अधिकारियों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में सीजीएसटी अधिकारियों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया

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  • Publish Date - January 15, 2026 / 09:49 PM IST,
    Updated On - January 15, 2026 / 09:49 PM IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की कर-चोरी रोधी इकाई ने 199.9 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी कर अवैध तरीके से 8.52 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के अनुसार, सीजीएसटी दक्षिण दिल्ली के आयुक्त कार्यालय ने 12-13 जनवरी, 2026 को व्यवसाय के मुख्य स्थानों, अतिरिक्त ठिकानों और आवासों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान कई परिसर बंद या अस्तित्वहीन पाए गए, जहां व्यापारिक गतिविधियां न के बराबर थीं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यानी प्रोपराइटर और उसके पिता, इस कर चोरी के सीधे लाभार्थी पाए गए हैं।’

यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अधिकारी अब इस मामले में धन के लेन-देन का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच कर रहे हैं।

भाषा सुमित रमण

रमण