गूगल की अपील पर प्रतिस्पर्धा आयोग, एडीआईएफ को नोटिस जारी

गूगल की अपील पर प्रतिस्पर्धा आयोग, एडीआईएफ को नोटिस जारी

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  • Publish Date - April 26, 2023 / 03:17 PM IST,
    Updated On - April 26, 2023 / 03:17 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल की तीसरा पक्ष ऐप भुगतान नीति पर विचार करने संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को जारी निर्देश के मामले में बुधवार को आयोग और स्टार्टअप संगठनों के प्रतिनिधि निकाय एडीआईएफ से अपना पक्ष पेश करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने गूगल की अपील पर सीसीआई और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) को नोटिस जारी किया। गूगल ने न्यायालय की एकल पीठ के सीसीआई को दिए गए निर्देश को चुनौती दी है।

एकल पीठ ने गत सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश दिया था कि वह 26 अप्रैल तक गूगल की नई ऐप भुगतान नीति पर एडीआईएफ की आपत्तियों पर गौर करे। इसके पहले आयोग कोरम के अभाव का हवाला देते हुए इसपर विचार करने से इनकार कर चुका था।

देश में नवोन्मेषी स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन एडीआईएफ ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है। इसने भुगतान कर डाउनलोड किए जाने वाले ऐप और ऐप के जरिये खरीद में बाहरी भुगतान सुविधा प्रदाताओं को कमीशन के आधार पर मंजूरी देने का विरोध किया है।

गूगल की तरफ से पेश हुए वकील साजन पूवैया ने कहा कि वह इस मामले में न्यायालय से किसी अंतरिम आदेश की मांग नहीं रख रहे हैं। इसपर पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

इसके पहले उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर तत्काल सुनवाई करने की अपील मंगलवार को ठुकरा दी थी।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

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