अदालत ने राकांपा विधायक की कंपनी को बंद करने के आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने राकांपा विधायक की कंपनी को बंद करने के आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने राकांपा विधायक की कंपनी को बंद करने के आदेश पर रोक लगाई
Modified Date: September 29, 2023 / 10:06 pm IST
Published Date: September 29, 2023 10:06 pm IST

मुंबई, 29 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के एक विधायक रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो लिमिटेड की एक इकाई को बंद करने के महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के आदेश पर छह अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति नितिन जामदार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि वह छह अक्टूबर को बारामती एग्रो की इकाई को बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

अदालत ने तब तक अधिकारियों को एमपीसीबी के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने को कहा।

अधिवक्ता अक्षय शिंदे के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश ”राजनीतिक प्रभाव के कारण और वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक यानी रोहित पवार पर दबाव डालने के लिए पारित किया गया था।”

रोहित पवार, शरद पवार के पोते हैं और बारामती एग्रो के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) हैं। कंपनी पशु और पोल्ट्री चारा बनाने, चीनी और एथनॉल विनिर्माण, बिजली के सह-उत्पादन, कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों के व्यापार में है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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