नया दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट को राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने ओडिशा स्थित एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ दायर दिवाला याचिका को खारिज करने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को रद्द कर दिया है।
एनसीएलएटी ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए एनसीएलटी की कटक पीठ को वापस भेज दिया है।
एनसीएलएटी ने कहा कि एनसीएलटी को कम से कम कलवर मैक्स को आवेदन में दोष को सुधारने का अवसर देना चाहिए और कहा कि वर्तमान मामले में अवसर नहीं दिया गया था।
इसी वजह से एनसीएलटी का 30 अप्रैल 2024 का आदेश गलत और अवैध माना गया है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।
यह फैसला दो सदस्यीय न्यायमण्डल ने लिया जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति योगेश खन्ना और तकनीकी सदस्य अजय दास मेहरोत्रा शामिल थे।
एनसीएलएटी ने कहा कि बिना याचिका के मुद्दों पर राय बनाए, वह पहले वाले आदेश को रद्द करता है और मामला वापस भेजता है ताकि कलवर मैक्स को दस्तावेजों में पाई गई कमियों को ठीक करने का अवसर मिल सके और उसके बाद मामले की गंभीरता से जांच की जाए। यह कार्य अधिमानतः दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
एनसीएलटी ने 30 अप्रैल 2024 को धारा नौ के तहत कलवर मैक्स की दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय एनसीएलटी ने कहा था कि कंपनी ने बोर्ड के निर्णय या मंजूरी का कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया, जिससे याचिका को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
कलवर मैक्स ने इस फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। उसने कहा था कि अगर याचिका में कोई दस्तावेज की कमी थी, तो एनसीएलटी को उसे सुधारने का मौका देना चाहिए था, जैसा कि दिवालियापन और दिवाला संहिता की धारा 9(5)(आईआई) में कहा गया है, बजाय इसके कि याचिका को खारिज कर दिया जाए।
भाषा योगेश पाण्डेय
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