दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक चेयरमैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया

दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक चेयरमैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया

दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक चेयरमैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया
Modified Date: May 12, 2024 / 07:26 pm IST
Published Date: May 12, 2024 7:26 pm IST

नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है।

पिछले जून में गिरफ्तार किए गए अरोड़ा को 16 जनवरी से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने शुक्रवार को पारित एक आदेश में जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अरोड़ा को जरूरी चिकित्सा उपचार दिया जाए।

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न्यायाधीश ने अरोड़ा को निर्देश दिया कि वह 13 मई को शाम पांच बजे तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करें।

उन्होंने जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अरोड़ा को जरूरी दवाएं ले जाने की अनुमति दी जाए।

अरोड़ा ने अंतरिम जमानत की अवधि 90 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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