31 मार्च से पहले करलें ये जरूरी काम, वरना पैन, KCC, GST, FD और बैंक से जुड़ी चीजों पर हो सकता है ज्यादा नुकसान

31 मार्च से पहले करलें ये जरूरी काम, वरना पैन, KCC, GST, FD और बैंक से जुड़ी चीजों पर हो सकता है ज्यादा नुकसान

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  • Publish Date - March 8, 2021 / 09:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

नईदिल्ली। नया वित्तवर्ष एक अप्रैल से शुरू जाएगा, इसलिए आप 31 मार्च से पहले अपने कुछ जरूरी काम जरूर कर लें। PNB, Pm kisan और विवाद से विश्वास स्कीम से जुड़ी कुछ जरूरी बाते हैं, आइए आपको इन कामों के बारे में जानकारी देते हैं।

1. केंद्र सरकार ने ‘विवाद से विश्‍वास स्‍कीम’ के तहत पेमेंट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया था, इस स्कीम के जरिए सरकार लंबित कर विवादों का समाधान कर रही है, स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

2. पीएनबी में हुए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर के बाद 31 मार्च से ग्राहकों के पुराने आईएफएससी कोड काम नहीं करेंगे, इसके साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि OBC, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेकबुक भी केवल 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगी, 1 अप्रैल से ग्राहकों को नई चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा।

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​3. केंद्र सरकार KCC को बढ़ावा देने और डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है, अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आप नजदीकी बैंक की शाखा में संपर्क कर सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद महज 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।

​4. इसके अलावा देश के कई सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों को 31 मार्च 2021 तक सस्ते होम लोन की सुविधा दे रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में 31 मार्च 2021 तक होम लोन के लिए ब्याज दर 6.65 फीसदी से शुरू हो रही है, इसके अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, SBI और कोटक महिन्द्रा बैंक शामिल हैं।

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5. ​बैंक कुछ सलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली स्कीम पर सीनियर सिटीजन्स को एक्सट्रा ब्याज दे रही है, ग्राहकों को 0.50 फीसदी तक एक्सट्रा ब्याज मिलेगा, इस पेशकश की डेडलाइन फिलहाल 31 मार्च 2021 है, बता दें SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को यह सुविधा दे रहे हैं।

6. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है, तो आप 31 मार्च से पहले-पहले इसे पूरा कर लें।

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7. इसके अलावा आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है, अगर आपने 31 तारीख तक पैन को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्‍क्रिय हो जाएगा।