(EPFO New Rules/ Image Credit: ANI News)
नई दिल्ली: EPFO New Rules: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। EPFO ने कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों के पीएफ पैसे निकालना और समस्याओं का समाधान करना और सरल हो जाएगा. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इन बदलावों की जानकारी शेयर की है।
मंत्री ने बताया कि पहले कई बार पीएफ अकाउंट में पैसे होने के बावजूद उन्हें निकालने में लोग परेशान हो जाते थे। कभी-कभी लोग पूरी रकम छोड़ भी देते थे क्योंकि प्रक्रिया जटिल और ज्यादा समय लेने वाली होती थी। अब EPFO इन इनएक्टिव (निष्क्रिय) अकाउंट को पहचानकर उनका KYC (Know Your Customer) करवाएगा। इसके बाद पैसे सीधे सब्सक्राइबर के खाते में भेजे जाएंगे। इससे पीएफ निकालना पहले से कहीं आसान और तेज हो जाएगा।
EPFO के बदलावों से अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। देशभर के सभी EPFO कार्यालयों को तकनीक-सक्षम और एकीकृत सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी सदस्य, चाहे उसका असली खाता किसी दूरस्थ जगह पर क्यों न हो, पीएफ संबंधी समस्याओं का समाधान किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा सकेगा। इससे सुविधा और सेवा की गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगी।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भविष्य में प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर की व्यवस्था की जाएगी। इन प्रोवाइडरों की मदद से EPFO सब्सक्राइबर्स को उनके पीएफ मामलों में सरलता के साथ सहायता मिलेगी। इससे न केवल कंपनियों को बल्कि कर्मचारियों को भी लाभ होगा और उनकी सेवाओं का अनुभव और बेहतर होगा।