सरकार ने पन्ना-मुक्ता क्षेत्र पर मध्यस्थता निर्णय कों ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी

सरकार ने पन्ना-मुक्ता क्षेत्र पर मध्यस्थता निर्णय कों ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी

सरकार ने पन्ना-मुक्ता क्षेत्र पर मध्यस्थता निर्णय कों ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: June 6, 2021 8:07 am IST

नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) सरकार ने शेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों के ममलें में लागत वसूली विवाद को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक मध्यस्थता समिति ने 29 जनवरी, 2021 को उसके पक्ष में फैसला सुनाया था।

रिलायंस और शेल ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के जरिये सरकार के साथ मुनाफा साझा करने से पहले तेल एवं गैस की बिक्री से लागत निकालने की सीमा को बढ़ाने की अपील की थी। इस पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय इसी साल आया है।

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दोनों पक्षों ने न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण आवेदन दाखिल किया था।

न्यायाधिकरण ने नौ अप्रैल, 2021 को दोनों पक्षों के स्पष्टीकरण आवेदन पर अपना फैसला सुनाया था।

न्यायाधिकरण ने रिलायंस और शेल के मामूली सुधार के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारत सरकार के स्पष्टीकरण आग्रह को खारिज कर दिया था।

उसके बाद भारत सरकार ने इस फैसले को ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


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