सरकार ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाया

सरकार ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाया

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  • Publish Date - April 17, 2025 / 06:44 PM IST,
    Updated On - April 17, 2025 / 06:44 PM IST

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है।

इस कदम का उद्देश्य ‘कारोबार सुगमता’ को बढ़ावा देना और आयात निगरानी मंचों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) एक डिजिटल मंच है जिसे कोयला आयात की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने, प्रभावी नीति निर्माण और क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए समय पर और सटीक आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।

पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है, जो मंगलवार से प्रभावी है।

यह पहले के शुल्क ढांचे की जगह लेता है, जो प्रति खेप 500 रुपये से एक लाख रुपये तक था।

पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, सीआईएमएस को स्टील आयात निगरानी प्रणाली, अलौह आयात निगरानी प्रणाली (एनएफआईएमएस), और पेपर आयात निगरानी प्रणाली जैसे समान आयात निगरानी प्रणालियों के साथ तालमेल बिठाता है।

कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘कोयला आयात प्रतिस्थापन में वास्तविक समय की निगरानी और सूचित निर्णय लेने को सक्षम करके, यह पहल आत्मनिर्भर भारत के सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।’’

मंत्रालय ने कहा कि वह भारत की बढ़ती औद्योगिक और ऊर्जा जरूरतों का समर्थन करने के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नियामकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय