नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत खेप भेजने से पहले और खेप भेजने के बाद निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।
इन बदलावों के अनुसार जिस तारीख से ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उस तारीख से कोई सहायता लाभ नहीं दिया जाएगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा कि ब्याज सहायता योजना केवल दो जनवरी या उसके बाद जारी किए गए निर्यात ऋण के संबंध में लागू होगी।
भाषा पाण्डेय रमण
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